08 मार्च को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

झाँसी, शनिवार 01 मार्च 2025
उ०प्र०राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झांसी के आदेशानुसार आगामी दिनांक 08 मार्च 2025 को जनपद न्यायालय, वाहय न्यायालय एवं जनपद की समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें अन्य वादों के अतिरिक्त विशेष रूप से शमनीय आपराधिक वाद, धारा 138 एन०आई०एक्ट, मनी रिकवरी, मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम, वैवाहिक वाद श्रमिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली बिल एवं जल कर विवाद, राजस्व एवं किरायेदारी इत्यादि वादों का विशिष्ट रूप से निस्तारण किया जाना है।
अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने समस्त अधिवक्ताओं एवं वादकारियों से अपील की है कि आप अपने - अपने उपरोक्त सम्बन्धित वादों को दिनांक 08 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को नियत कराते हुए सुलह समझौता निस्तारित कराकर इसका लाभ उठायें तथा राष्ट्रीय लोक अदालत से सम्बन्धित कोई भी जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झांसी के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैंl