झाँसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह होगा 21 जनवरी 2024, 13 फरवरी 2024 एवं 06 मार्च 2024 को

झाँसी, रविवार 31 दिसम्बर 2023
जिला समाज कल्याण अधिकारी, झाँसी ललिता यादव द्वारा सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जरूरतमन्द निराश्रित/निर्धन परिवार, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो एवं जिनके परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रू 02 लाख हो, की विवाह योग्य कन्या/ विधवा/ परित्यकता/ तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। आवेदन करने हेतु पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। शासनादेश की व्यवस्थानुसार योजनान्तर्गत रू 51,000/- की धनराशि प्रति जोड़े व्यय की जाती है जिसमें रू35,000/- कन्या के खाते में, रू 10,000/- की नव दम्पत्ति की गृहस्थी हेतु आवश्यक सामान तथा रू 6,000/- की धनराशि कार्यकम के आयोजन की व्यवस्था पर व्यय होती है। योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन ही प्राप्त किये जाते है। योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की वेबसाईट https://cmsvy.upsdc.gov.in है।
जिला झाँसी में सामूहिक विवाह हेतु अगामी तिथियां 21 जनवरी 2024, 13 फरवरी 2024 एवं 06 मार्च 2024 निर्धारित की गयी है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त निवासियों से अपील गई है कि पात्रता की दशा में उक्त कार्यक्रमों के अनुसार अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठायें।